'मोदी सरनेम' आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला
By विनीत कुमार | Published: March 23, 2023 11:17 AM2023-03-23T11:17:18+5:302023-03-23T12:26:43+5:30
राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला 2019 का है जब राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है।
सूरत: गुजरात की सूरत की एक अदालत ने 'मोदी सरनेम' संबंधी टिप्पणी मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में ही मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे।
इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की भी सजा सुनाई। हालांकि, साथ ही कोर्ट की ओर से 30 दिनों के लिए जमानत भी दे दी गई।
राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली में यह विवादित बयान दिया था। राहुल के बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए तब भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
राहुल गांधी ने रैली में क्या कहा था?
राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए नीरव मोदी और ललित मोदी की ओर इशारा किया था। हालांकि, भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने बयान को लेकर शिकायत दर्ज करा दी थी।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।