राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली जमानत, 13 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

By रुस्तम राणा | Published: April 3, 2023 03:31 PM2023-04-03T15:31:14+5:302023-04-03T16:16:14+5:30

मानहानि केस में दोषी पाए जाने के कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने राहुल गांधी सोमवार को सूरत की अदालत में पहुंचे। जहां कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दी गई है।

Rahul Gandhi gets bail in defamation case, next hearing of the case will be on April 13 | राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली जमानत, 13 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली जमानत, 13 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

Highlights2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सूरत सत्र न्यायालय पहुंचेजहां अदालत ने कांग्रेस नेता को इस मामले में 14 अप्रैल तक जमानत दे दीकोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी ने मीडिया और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन किया

सूरत:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत मिल गई है। सूरत कोर्ट ने सोमवार को उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। जबकि 3 मई को कोर्ट सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस नेताओं की एक टुकड़ी के साथ, 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सूरत सत्र न्यायालय पहुंचे। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी ने मीडिया और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। 

राहुल के समर्थन में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी सूरत में मौजूद थे। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के रूप में देखी गई टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करने के लिए सूरत की सत्र अदालत में अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। 

गौरतलब है कि राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की सीजेएम कोर्ट 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने अगले 30 दिनों तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, ताकि वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके। कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता होने पर राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। साथ ही उन्हें आवंटित किया गया सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस दिया गया।   

Web Title: Rahul Gandhi gets bail in defamation case, next hearing of the case will be on April 13

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