रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर लगाएं रासुका: मिश्रा
By भाषा | Published: April 23, 2021 09:37 PM2021-04-23T21:37:40+5:302021-04-23T21:37:40+5:30
ग्वालियर (मप्र), 23 अप्रैल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार में उपयोग होने वाले रेमडेसिविर टीके की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
मिश्रा ने शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल-रूम, ग्वालियर में ग्वालियर-चम्बल संभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना हालात की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये।
इसके अलावा, उन्होंने जनता से कोरोना जैसी विपत्ति से निपटने के लिये प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना कर्फ्यू के सख्ती से पालन की अपील की।
साथ ही सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधी झूठी खबरें एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। यह जानकारी मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने दी है।
उन्होंने कहा कि मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महामारी से निपटने के लिये कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाना सुनिश्चित करें।
अधिकारी ने कहा, ‘‘मिश्रा ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाये। ऐसे तत्वों के खिलाफ रासुका के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
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