पंजाब जेल नियमावली : अधिक खतरे वाले कैदियों की सुरक्षा और रिहा कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान

By भाषा | Updated: May 13, 2021 19:18 IST2021-05-13T19:18:41+5:302021-05-13T19:18:41+5:30

Punjab Jail Manual: Focus on security of high risk prisoners and rehabilitation of released prisoners | पंजाब जेल नियमावली : अधिक खतरे वाले कैदियों की सुरक्षा और रिहा कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान

पंजाब जेल नियमावली : अधिक खतरे वाले कैदियों की सुरक्षा और रिहा कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान

चंडीगढ़, 13 मई पंजाब की जेलों के लिए नयी नियमावली बनाई गई है जिसमें अधिक खतरे वाले कैदियों की सुरक्षा के लिए नए मानक तय किए जा रहे हैं जबकि रिहा कैदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल कराने पर जोर दिया गया है। यह जानकारी बृहस्पतिवर को यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई।

बयान में कहा गया कि ‘पंजाब जेल नियमावली 2021’ के नए मसौदे में न केवल कैदियों की सुरक्षित हिरासत पर जोर दिया गया है बल्कि अन्य पहलुओं जैसे उनके कल्याण, सुधार और रिहा करने के बाद भी देखभाल पर भी गौर किया गया है जो मौजूदा समय में समान रूप से अहम बिंदु बनकर उभरे हैं।

बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में कारावास अधिनियम 1894 के तहत ‘पंजाब जेल नियमावली-2021’ को मंजूरी दी गई जो पुरानी जेल नियमावली का स्थान लेगी।

मंत्रिमंडल ने रेखांकित किया कि पंजाब जेल नियमवाली 1996 समय के साथ पुरानी हो गई है और आधुनिकीकरण की मौजूदा स्थिति, जेल कंप्यूटारीकरण और प्रौद्योगिकी के मद्देनजर इसमें बदलाव आवश्यक हो गया है।

नयी नियमावली के मुताबिक अधिक खतरे वाले कैदियों जैसे माफिया सरगना, मादक पदार्थ के मामले में गिरफ्तार, आतंकवादी और चरमपंथी को रखने के लिए जेल के भीतर जेल बनायी जा रही है जिसमें अधिक सुरक्षा होगी।

ऐसे कैदियों को रखने के स्थान पर वायरलेस सेट, अलार्म प्रणाली, समर्पित पावर बैक अप, वीडियो कांफ्रेंस, सीसीटीवी, एक्सरे जांच मशीन, बॉडी स्कैनर एवं अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एवं सुरक्षा उपकरण होंगे।

अधिकारियों के मुताबिक पंजाब की 25 जेलों में 23,502 कैदी बंद हैं।

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Web Title: Punjab Jail Manual: Focus on security of high risk prisoners and rehabilitation of released prisoners

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