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एक्शन में पंजाब सरकार, सार्वजनिक जमावड़े पर रोक, शादी कार्यक्रम में 30 लोगों को अनुमति

By भाषा | Updated: July 13, 2020 22:07 IST

पंजाब सरकार के चना और जनसंपर्क विभाग ने कहा कि पंजाब में आज 357 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए, 194 डिस्चार्ज किए गए और 5 मौतें हुईं, राज्य में कुल पॉजिटिव मामले 8178 हो गए, जिनमें 5586 डिस्चार्ज और 204 मौतें शामिल हैं।

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ठळक मुद्देसामाजिक जमावड़े (सभी जिलों में लागू धारा 144 के तहत पांच लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति) के साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी को कड़ाई से लागू करने को कहा है ।निर्देश का उल्लंघन होने पर विवाह घर, होटलों और वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधक जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।सरकार ने तेजी से संक्रमण फैलने वाले स्थानों की पहचान में तकनीक के इस्तेमाल और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में मार्गदर्शन के लिए आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञों के साथ भागीदारी की है।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने सोमवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सार्वजनिक जमावड़े को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में पांच लोगों के इकट्ठा होने और शादी तथा अन्य कार्यक्रमों में मौजूदा 50 के बजाए 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है।

पुलिस से सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करने को कहा गया है। सरकार द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना के मुताबिक पुलिस और नागरिक प्रशासन को सामाजिक जमावड़े (सभी जिलों में लागू धारा 144 के तहत पांच लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति) के साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी को कड़ाई से लागू करने को कहा है ।

निर्देश का उल्लंघन होने पर विवाह घर, होटलों और वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधक जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। उन्हें प्रमाणित करना होगा कि भीतरी जगहों पर हवा के निकास के लिए समुचित व्यवस्था की गयी है । राज्य सरकार ने तेजी से संक्रमण फैलने वाले स्थानों की पहचान में तकनीक के इस्तेमाल और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में मार्गदर्शन के लिए आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञों के साथ भागीदारी की है।

कार्यस्थलों, कार्यालयों, बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नए निर्देश के तहत वातानुकूलित व्यवस्था और हवा के निकास पर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श का भी कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देश के मुताबिक हाल में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर लोक शिकायत निपटान तंत्र को भी लोकप्रिय बनाने का काम होना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए । स्वास्थ्य ढांचे के अधिकतम इस्तेमाल के लिए बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले तथा पहले से किसी अन्य गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे लोगों को जरूरत के मुताबिक कोविड देखभाल केंद्र या घरेलू पृथक-वास में रखा जाएगा।

 उपायुक्त, पुलिस आयुक्त और एसएसपी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी अस्पताल उपलब्ध बेड के बारे में जानकारी दें और कोविड-19 के मरीजों का उपचार करने से मना नहीं करें। पंजाब सरकार ने डेंगू तथा मच्छर जनित अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए सफाई अभियान भी चलाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7821 हो गयी और 199 लोगों की मौत हुई है।

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