पंजाब : अमृतसर में सुखबीर और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी
By भाषा | Updated: July 2, 2021 00:53 IST2021-07-02T00:53:48+5:302021-07-02T00:53:48+5:30

पंजाब : अमृतसर में सुखबीर और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी
चंडीगढ़, एक जुलाई पंजाब में विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर बादल और पार्टी के दो अन्य नेताओं द्वारा ब्यास नदी के पास अवैध खनन का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को अमृतसर पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
अमृतसर के ब्यास थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बादल, विरसा सिंह वलतोहा और अमरपाल सिंह बोनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 506, 341 और महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मैसर्स फ्रेंड्स एंड कंपनी आयुक्तालय की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।
बादल ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पंजाब में ब्यास नदी के निकट अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि राज्य के खनन विभाग ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया था।
शिअद नेता बादल ने दावा किया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार किसी पुल के पांच किलोमीटर के अंदर खनन गतिविधि नहीं की जा सकती लेकिन इस मामले में एक किलोमीटर की दूरी पर रेत खनन किया जा रहा है।
वहीं, चंडीगढ़ में पंजाब के खनन विभाग ने कहा था कि शिअद प्रमुख ने जिस स्थल का दौरा किया, वह वैध है।
विभाग के प्रवक्ता ने कहा था, “सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, खनन ब्लॉक में मैसर्स फ्रेंड्स एंड कंपनी द्वारा कार्य निष्पादित किया जा रहा है। इस खनन ब्लॉक से सालाना 34.4 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।''
उन्होंने कहा, ''अमृतसर जिले में कोई अवैध खनन नहीं किया जा रहा।
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