पंजाब: जमीन हस्तांतरण के 10 साल पुराने मामले में सीएम अमरिंदर सिंह हुए बरी
By भाषा | Updated: July 27, 2018 17:01 IST2018-07-27T17:01:21+5:302018-07-27T17:01:21+5:30
अमरिंदर सिंह के अलावा आरोपियों में पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केवल कृष्ण और दो पूर्व मंत्री शामिल थे। इन तीनों की मौत हो चुकी है।

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मोहाली , 27 जुलाई (भाषा) एक अदालत ने एक निजी डेवलपर को जमीन हस्तांतरित करने में भ्रष्टाचार के आरोपों के एक दशक पुराने मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और 17 अन्य को बरी कर दिया।
आरोपियों में पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केवल कृष्ण और दो पूर्व मंत्री शामिल थे। इन तीनों की मौत हो चुकी है।
मोहाली के विशेष न्यायाधीश जसविंदर सिंह ने राज्य के सतर्कता ब्यूरो (वीबी) द्वारा दायर मामला बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए अमृतसर सुधार न्यास की 32.10 एकड़ जमीन एक निजी डेवलपर को हस्तांतरण करने में गड़बड़ी मामले में 18 आरोपियों को बरी किया।
ब्यूरो ने पंजाब विधानसभा की सिफारिश पर 2008 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अन्य आरोपियों के साथ अदालत में मौजूद अमरिंदर ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘‘ सच की जीत ’’ बताया।
उन्होंने तत्कालीन अकाली दल - भाजपा सरकार के परोक्ष संदर्भ में कहा , ‘‘ यह राजनीतिक दुश्मनी थी क्योंकि सतर्कता ब्यूरो ने अपने तत्कालीन राजनीतिक मास्टरों के निर्देश पर काम किया। ’’
उन्होंने सतर्कता ब्यूरो के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई से इंकार किया।
ब्यूरो ने अक्तूबर 2016 में मोहाली की एक विशेष अदालत में मामला निरस्त करने की रिपोर्ट दायर की थी। उसने इस मामले में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त करने का भी अनुरोध किया था।
ब्यूरो ने कहा था , ‘‘ न तो कोई द्वेषपूर्ण कदम उठाया गया है और ना ही कोई अपराध हुआ है।
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