पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिवाली एवं गुरुपर्व पर दो घंटे के लिए हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी
By भाषा | Published: November 10, 2020 08:03 PM2020-11-10T20:03:58+5:302020-11-10T20:03:58+5:30
चंडीगढ़, 10 नवंबर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में लोगों को दिवाली और गुरुपर्व पर दो घंटे के लिए हरित पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
हालांकि मंडी गोविंदगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारी गिरावट के चलते नौ-10 नवंबर की आधी रात से लेकर 30 नवम्बर-एक दिसंबर की मध्य रात्रि तक पूर्ण पाबंदी लगायी गयी है।
इन आदेशों के अनुसार केवल हरित पटाखों को अनुमति होगी। ये आदेश कोविड-19 समस्या को और बिगड़ने से रोकने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी किये निर्देशों तथा अन्य संबंधित विभिन्न न्यायिक आदेशों के अनुरूप हैं।
दिवाली के मौके पर रात आठ से दस बजे तक पटाखे जलाये जा सकते हैं। गुरपर्व पर सुबह चार से पांच बजे तक और रात नौ बजे से दस बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। क्रिसमस के मौके पर लोग रात ग्यारह बजकर 55 मिनट से लेकर साढ़े बारह बजे तक पटाखे जला सकते हैं।
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