कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया जारी: दिल्ली सरकार

By भाषा | Published: September 9, 2021 07:04 PM2021-09-09T19:04:05+5:302021-09-09T19:04:05+5:30

Process to give ex-gratia amount to the family of the person who lost his life due to Kovid: Delhi Government | कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया जारी: दिल्ली सरकार

कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया जारी: दिल्ली सरकार

नयी दिल्ली, नौ सितंबर दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह कोविड-19 या संबंधित समस्याओं के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने के लिए प्राप्त 6700 से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई कर रही है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ को यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसे लगभग 25,000 व्यक्तियों की एक सूची तैयार की है, जिनकी घर में कोविड-19 या कोविड से संबंधित परेशानियों की वजह से मौत हो गई है और वे 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राशि जारी करने के लिए 6719 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 3200 लोगों को राशि जारी की जा चुकी है और शेष आवेदनों पर काम प्रक्रिया में है क्योंकि अब भी 18,000 लोग व्यवस्था से बाहर हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव इस संबंध में सक्रिय कदम उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोविड -19 से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि जारी की जा रही है और इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से तो उबर गए थे लेकिन कोविड बाद की जटिलताओ की वजह से एक महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई।

अदालत ने कहा कि मेहरा डीएसएलएसए सचिव कंवल जीत अरोड़ा के साथ आंकड़े साझा करें जो उन लोगों की सहायता करेंगे जो छूट गए हैं या जिन्हें अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने में मुश्किल आ रही है।

उच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संकट से संबंधित कई पहलुओं को देख रहा है, जिसमें उन लोगों को अनुग्रह राशि देना शामिल है, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना वायरस के कारण खो दिया है और उन बच्चों का पुनर्वास जो अनाथ हो गए हैं। अदालत अब मामले की सुनवाई एक अक्टूबर को करेगा।

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