अत्याचार के मामले में 23 मई तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करे पुलिस: उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: May 22, 2021 01:10 IST2021-05-22T01:10:16+5:302021-05-22T01:10:16+5:30

Police should not arrest Parambir Singh till May 23 in case of atrocities: High Court | अत्याचार के मामले में 23 मई तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करे पुलिस: उच्च न्यायालय

अत्याचार के मामले में 23 मई तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करे पुलिस: उच्च न्यायालय

मुंबई, 21 मई बंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत दर्ज मामले में मुंबई पुलिस के आयुक्त रह चुके परमबीर सिंह को 23 मई तक गिरफ्तार नहीं करे।

सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। न्यायूमर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति एस पी तावडे की खंडपीठ ने शुक्रवार देर रात इस याचिका पर सुनवाई की।

सिंह के अधिवक्ता ने दलील दी कि पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके कारण उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन सरकार ने कहा कि शिकायत में अपराध का खुलासा हुआ था, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई। बहरहाल, पीठ ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के समय पर सवाल उठाया।

पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी और तब तक परमबीर सिंह को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने का पुलिस को निर्देश दिया।

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Web Title: Police should not arrest Parambir Singh till May 23 in case of atrocities: High Court

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