पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी की जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Updated: May 18, 2021 20:14 IST2021-05-18T20:14:45+5:302021-05-18T20:14:45+5:30

PNB scam: Nirav Modi's senior executive of the company's bail plea rejected | पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी की जमानत याचिका खारिज

पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी की जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 18 मई मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी अर्जुन पाटिल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है।

पाटिल को करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।

नीरव मोदी से संबंधित कंपनी 'फायरस्टार इंटरनेशनल' में वरिष्ठ कार्यकारी पाटिल को सीबीआई ने पीएनबी ने जमा कराए गए फर्जी उपक्रम पत्रों (एलओयू) की अर्जी तैयार करने में कथित भूमिका के लिये फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

पाटिल की याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई थी, लेकिन आदेश की विस्तृत जानकारी मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

पाटिल ने जेलों में कोविड-19 फैलने से रोकने के लिये कुछ कैदियों को रिहा करने की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस यू वडगांवकर ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार कैदियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

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Web Title: PNB scam: Nirav Modi's senior executive of the company's bail plea rejected

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