सलमान खुर्शीद की पुस्तक पर प्रतिबंध के अनुरोध वाली याचिका खारिज

By भाषा | Updated: November 30, 2021 14:45 IST2021-11-30T14:45:26+5:302021-11-30T14:45:26+5:30

Plea seeking ban on Salman Khurshid's book dismissed | सलमान खुर्शीद की पुस्तक पर प्रतिबंध के अनुरोध वाली याचिका खारिज

सलमान खुर्शीद की पुस्तक पर प्रतिबंध के अनुरोध वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 30 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक "सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स" की बिक्री और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता को पुस्तक के लेखक या प्रकाशन को याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं करने पर याचिकाकर्ता की खिंचाई की। पीठ ने कहा कि वह एक "मौकापरस्त याचिकाकर्ता" है जिसने "प्रचार" के लिए याचिका दायर की है।

पीठ ने कहा, “आप पुस्तक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं लेकिन आपने लेखक को पक्षकार नहीं बनाया है। आप कुछ भी अनुरोध कर रहे हैं। हम इसे जुर्माने के साथ खारिज कर सकते हैं। आप लेखक के साथ पक्षकार के तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं। अदालत में ऐसे काम करना रोकें। आप इतनी शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं और लेखक को एक पक्षकार के रूप में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आपको कोई मौका नहीं देंगे, यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम है। ये सभी मौकापरस्त याचिकाकर्ता हैं। यह सिर्फ प्रचार के लिए है।”

कुछ समय बाद, याचिकाकर्ता राकेश के वकील ने याचिका को वापस लेने और उचित बयानों, अनुलग्नकों के साथ एक नई याचिका दायर करने और उचित व्यक्तियों को पक्षकारों के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी।

अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसका निस्तारण कर दिया।

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Web Title: Plea seeking ban on Salman Khurshid's book dismissed

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