आईपीसी कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

By भाषा | Updated: March 1, 2021 20:37 IST2021-03-01T20:37:49+5:302021-03-01T20:37:49+5:30

Petition challenging the provision on deputation of IPC cadre officers dismissed | आईपीसी कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

आईपीसी कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली, एक मार्च उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में आईपीएस कैडरों के तबादले और प्रतिनियुक्ति के राज्य के फैसले को पलटने के संबंध में केंद्र सरकार को दिए गए अधिकार को चुनौती दी गयी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट ने वकील अबू सोहेल द्वारा दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 के नियम 6 (एक) को संविधान के अनुरूप नहीं बताते हुए इसे चुनौती दी गयी।

याचिका में कहा कि कई ऐसे मौके आए हैं जब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच मनमाने तरीके से नियम को लागू करने के कारण टकराव हुआ।

याचिका में कहा गया कि भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम 6 (एक) कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित है। इस नियम में कहा गया है कि कैडर के अधिकारी को संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र या किसी अन्य राज्य के तहत या अन्यत्र प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

किसी भी तरह वाद-विवाद की स्थिति में मामले में केंद्र सरकार फैसला करेगी और संबंधित राज्य सरकार इस फैसले को लागू करेगी।

याचिका के मुताबिक संबंधित नियम से केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बिगड़ता है।

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Web Title: Petition challenging the provision on deputation of IPC cadre officers dismissed

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