आईपीएस बनने के लिए अरुणाचल के लोगों को दी जाए छूट : भाजपा सांसद

By भाषा | Updated: June 2, 2021 16:13 IST2021-06-02T16:13:40+5:302021-06-02T16:13:40+5:30

People of Arunachal should be given exemption to become IPS: BJP MP | आईपीएस बनने के लिए अरुणाचल के लोगों को दी जाए छूट : भाजपा सांसद

आईपीएस बनने के लिए अरुणाचल के लोगों को दी जाए छूट : भाजपा सांसद

ईटानगर, दो जून भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सांसद तपीर गाओ ने केंद्र से अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में भर्ती होने के वास्ते आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई की सीमा में ढील देने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि अन्य पात्र समुदायों की तरह अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों को भी न्यूनतम ऊंचाई में छूट दी जानी चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश ईस्ट संसदीय क्षेत्र से सांसद तपीर ने इस मंगलवार को इस संबंध में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह को एक पत्र भी लिखा।

दरअसल, अरुणाचल प्रदेश का एक डॉक्टर 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई कम होने के कारण आईपीएस अधिकारी बनने से वंचित रह गया था। उसके बाद भाजपा सांसद ने इस मामले का उल्लेख करते हुए केन्द्र से यह अपील की है।

अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के ओजिंग दामेंग को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आईपीएस अधिकारियों की अनंतिम सूची में दूसरा स्थान मिला है। लेकिन चिकित्सा परीक्षण के दौरान दामेंग को आईपीएस के लिए अयोग्य पाया गया क्योंकि उनका कद 162.5 सेंटीमीटर है, जबकि आईपीएस के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर चाहिए। दामेंग केवल 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई कम रहने से आईपीएस बनने से रह गए।

भाजपा सांसद ने कहा कि गोरखा समुदाय, असम, कुमाउं, नागालैंड से आने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए आईपीएस बनने के वास्ते न्यूनतम ऊंचाई क्रमश: 160 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर रखी गयी है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों और महिलाओं को भी न्यूनतम ऊंचाई में छूट दी जानी चाहिए।

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Web Title: People of Arunachal should be given exemption to become IPS: BJP MP

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