सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय के हाजिर न होने से पटना हाईकोर्ट नाराज, इस दिन उपस्थित रहने का दिया निर्देश

By एस पी सिन्हा | Published: May 12, 2022 08:03 PM2022-05-12T20:03:56+5:302022-05-12T20:05:32+5:30

सुब्रत रॉय की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल के तौर पर सहारा के ही अस्पताल के दस्तावेज दिए गए, जिस पर हाईकोर्ट काफी नाराज हो गया।

Patna High Court angry due to non-appearance of Subrata Roy during hearing | सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय के हाजिर न होने से पटना हाईकोर्ट नाराज, इस दिन उपस्थित रहने का दिया निर्देश

सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय के हाजिर न होने से पटना हाईकोर्ट नाराज, इस दिन उपस्थित रहने का दिया निर्देश

Highlightsहाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार एकलपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सहारा के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि कल उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना है।

पटना:सहारा इंडिया को बिहार के निवेशकों का पाई-पाई हर हाल में वापस करना होगा। पटना हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय हाजिर नहीं हुए तो हाईकोर्ट आज और सख्त हो गया। हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को कल 13 मई, 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार एकलपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सहारा के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई। दरअसल, सुब्रत रॉय की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल के तौर पर सहारा के ही अस्पताल के दस्तावेज दिए गए, जिस पर हाईकोर्ट काफी नाराज हो गया। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत रॉय ने पटना हाईकोर्ट के 27 अप्रैल, 2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दिया गया था। 

कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि कल उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना है। कोर्ट ने कहा कि रॉय को हर हाल में कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिये कोर्ट में उपस्थित होना पडेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा।

वहीं, आज सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखते हुए कोर्ट को बताया गया कि सुब्रत रॉय को बिहार आने में जान का खतरा है। इस पर पटना हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से या भरोसा दिया गया कि सुब्रत रॉय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी हाल में उन्हें शुक्रवार को 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर होना होगा। उल्लेखनीय है कि सहारा की अलग-अलग स्कीम में बिहार के निवेशकों का तकरीबन 80000 करोड़ रुपए जमा है। 

सहारा की तरफ से आज कोर्ट में यह बताया गया कि वह पांच करोड़ रुपए एक शुरुआती किस्त के तौर पर निवेशकों को देने के लिए तैयार है लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का पूरा पैसा वापस करना होगा और इसके बारे में खुद सुब्रत रॉय को जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। इस मामले में कोर्ट के रुख को देखते हुए आखिरकार सहारा के वकील ने या भरोसा दिया है कि सुब्रत रॉय कोर्ट में हाजिर होंगे।

Web Title: Patna High Court angry due to non-appearance of Subrata Roy during hearing

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