गांधी मैदान ब्लास्टः हुंकार रैली में बम फोड़ने वाले 4 आतंकियों को फांसी, दो को आजीवन कारावास की सजा, जानें क्या-क्या हुआ था
By एस पी सिन्हा | Updated: November 1, 2021 16:56 IST2021-11-01T16:52:44+5:302021-11-01T16:56:56+5:30
2013 पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुनाई. 4 को मौत की सजा, 2 को उम्रकैद, दो को 10 साल की कैद और एक को 7 साल की कैद सुनाई.

मामले में आठ साल बाद 27 अक्तूबर के दिन ही पटना के विशेष एनआइए कोर्ट ने नौ आतंकियों को दोषी करार दिया था.
पटनाः बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्तूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाके में आज एनआइए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
न्यायाधीश गुरविंदर सिंह ने अपने फैसले में सभी दोषियों के लिए अलग-अलग सजा का ऐलान किया. इनमें से 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 आरोपियों को उम्रकैद, दो दोषियों को 10 साल की सजा तो वहीं एक दोषी को 7 साल की सजा मुकर्रर की है. इस मामले में आठ साल तक जेल में रहे यूपी के एक शख्स फकरुद्दीन को निर्दोष पाते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया था.
इस केस में कई ऐसे आरोपित हैं, जिनपर बोधगया के महाबोधि मंदिर में धमाके में भी शामिल होने का आरोप है. वर्ष 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में चुनावी सभा करने आए थे. इस दौरान गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 10 लोगों की जान गई थी और 89 लोग घायल हुए थे.
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाके मामले में दोषी अहमद हुसैन और फिरोज असलम को 10-10 साल की सजा और इफ्तेखर आलम को 7 साल की सजा सुनाई. वहीं इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है.
उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में आठ साल बाद 27 अक्तूबर के दिन ही पटना के विशेष एनआइए कोर्ट ने नौ आतंकियों को दोषी करार दिया था. आज एक नवंबर को सजा सुनाई गई है. पटना में हुए सिलसिलेवार बम धमाके की प्राथमिकी गांधी मैदान व पटना रेल थाने में दर्ज किया गया था. बाद में इस केस को एनआइए को सौंप दिया गया था.
2013 Patna Gandhi Maidan serial blasts | NIA Court Patna pronounces quantum of punishment for 9 convicts-4 get capital punishment, 2 get life imprisonment, 2 get 10-yr imprisonment&one gets 7-yr imprisonment
— ANI (@ANI) November 1, 2021
Blasts had occurred at venue of then PM candidate Narendra Modi’s rally
इस विस्फोट कांड में कुल 11 आरोपित बनाये गये थे. एक आरोपित नाबालिग होने की वजह से अलग से उसके मामले में सुनवाई की गई. एनआइए ने 10 अभियुक्तों के खिलाफ 22 अगस्त, 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया था. मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया गया. जबकि अन्य तीन दोषी पाए गए हैं.
एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है, जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उसमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फिरोज असलम और इफ्तेखर आलम शामिल है. एनआईए ने इस कांड में 187 अभियोजन गवाह पेश किए थे.
इस मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया था. उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया था, जबकि इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे. पटना हुए सिलसिलेवार बम धमाके मामले में दोषी पाए गए नौ आतंकियों में रांची के छह, यूपी के एक और रायपुर के दो हैं.
रांची के इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, फिरोज आलम उर्फ फिरोज असलम और मोजिबुल्लाह अंसारी के अलावा रायपुर के उमर सिद्दीकी, अजहरूद्दीन और यूपी मिर्जापुर के अहमद हुसैन को सजा सुनाई गई है.