अंशकालिक कर्मचारी नियमित किये जाने की मांग करने के हकदार नहीं : उच्चतम न्यायालय

By भाषा | Updated: October 7, 2021 22:36 IST2021-10-07T22:36:36+5:302021-10-07T22:36:36+5:30

Part-time employees not entitled to demand regularization: Supreme Court | अंशकालिक कर्मचारी नियमित किये जाने की मांग करने के हकदार नहीं : उच्चतम न्यायालय

अंशकालिक कर्मचारी नियमित किये जाने की मांग करने के हकदार नहीं : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मचारी नियमित किये जाने की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी मंजूर पद पर काम नहीं कर रहे हैं।

न्यायालय ने यह भी कहा कि नियमित करना सिर्फ नियमितीकरण नीति के मुताबिक किया जा सकता है, जो कि राज्य/सरकार द्वारा घोषित हो तथा कोई व्यक्ति नियमितीकरण को अधिकार के विषय के तौर पर इसके लिए दावा नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा, ‘‘किसी सरकारी संस्थान में पार्ट-टाइम अस्थायी कर्मचारी समान काम समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के नियमित कर्मचारियों के समान वेतन में समानता की मांग नहीं कर सकते। ’’

न्यायालय ने केंद्र की एक एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह कहा, जिसके जरिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी।

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Web Title: Part-time employees not entitled to demand regularization: Supreme Court

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