दिल्ली को भेजी गई विदेशी मदद का हिस्सा सिर्फ केंद्र प्रबंधित अस्पतालों को नहीं जा सकता : अदालत
By भाषा | Updated: May 12, 2021 22:16 IST2021-05-12T22:16:01+5:302021-05-12T22:16:01+5:30

दिल्ली को भेजी गई विदेशी मदद का हिस्सा सिर्फ केंद्र प्रबंधित अस्पतालों को नहीं जा सकता : अदालत
नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए दवाओं एवं उपकरणों के रूप में जब विदेशी मदद का आवंटन किया जाए तो ये सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अस्पतालों एवं संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि अगर मदद राष्ट्रीय राजधानी के लिए दी जा रही है तो दिल्ली सरकार को उसे वितरित करने दें।
पीठ ने कहा, “जब आप मदद दिल्ली को दें, तो आपको केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित संस्थानों एवं अस्पतालों से परे भी देखना होगा। यह मदद ऐसी जगह जानी चाहिए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हो।”
अदालत ने कहा, “ये वहां जानी चाहिए जहां ये अपने मकसद को पूरा करे जिसके लिए ये मदद आई है---कोविड मरीजों के लाभ के लिए।”
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वह उचित आदेश पारित करने में हिचकिचाएगी नहीं।
अदालत ने कहा, “हम बाल की खाल निकालने तक के स्तर तक नहीं जाना चाहते लेकिन अगर यह वितरण की समस्या जारी रहती है तो हम आदेश देंगे।”
केंद्र सरकार ने दावा किया कि मदद का वितरण “लक्षित एवं समान रूप से किया जा रहा है।”
इसने यह भी कहा कि शुरुआत में मदद केंद्रीकृत थी लेकिन अब यह राज्यों को भेजी जा रही है जो तय कर रहे हैं कि किन संस्थानों को यह मदद देनी है।
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