पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्तों के अनुसार कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में याचिका दायर करने की मंजूरी देगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया है कि इसके लिए पाकिस्तानी सेना के एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। कुलभूषण जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इस केस की सुनवाई पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के तहत की गई थी।
पाकिस्तान की सेना के कानून के अनुसार ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। पाक मीडिया के अनुसार अब हालांकि जाधव के लिए नियमों मे ये विशेष बदवाल किया जा रहा है।
इससे पहले इसी साल सितंबर में पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले के तहत कुलभूषण जाधव को पहली बार राजनयिक पहुंच प्रदान की, जिसके बाद उनसे इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने मुलाकात की। जाधव 2016 से ही पाकिस्तान की हिरासत में है। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और ‘‘जासूसी तथा आतंकवाद’’ के आरोप में पाकिस्तान ने 2017 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।