नोएडा (उप्र), एक मई गौतम बुद्ध नगर जिलाप्रशासन ने कोरोनावायरस के उपचार में कारगर साबित हो रही दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए अस्पतालों/चिकित्सकों के लिए आदेश जारी किया है।
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निजी चिकित्सालयों/ चिकित्सकों को आदेश दिया कि रेमडेसिविर दवाई लिखते समय स्पष्ट करें कि ऐसा एमसीआई के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत किया गया।
आदेश के अनुसार यदि निजी चिकित्सालय के किसी चिकित्सक ने यह दवा लिखी है और मरीज के परिजनों से उसे बाहर से लाने के लिए कहा है तो संबंधित चिकित्सा अधीक्षक यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके यहां यह दवा उपलब्ध नहीं है।
चौहान ने बताया कि प्रत्येक निजी अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि वे बताएं कि किस- किस कंपनी से कितनी- कितनी रेमडेसिविर दवा प्राप्त हुई है और यह सूचना रोजाना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ई-मेल आईडी पर भेजी जाए।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों का पालन न करने वाले अस्पताल के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि संज्ञान में यह बात आई है कि रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां शिप्ला, जुबिलेंट, सन फार्मा, कैडिला आदि द्वारा निजी चिकित्सालय को निरंतर आपूर्ति की जा रही है जबकि कुछ चिकित्सालयो इस सूचना को छुपाते हुए मरीजों के परिजनों को बाहर यह दवा लाने को कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित अस्पताल की जिम्मेदारी होती है, कि वे दवाइयों की व्यवस्था करते हुए मरीज का गुणवत्ता पूर्वक इलाज करें।
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