केन्द्र का दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर उम्र भर के लिये पाबंदी लगाने की याचिका का न्यायालय में विरोध

By भाषा | Updated: December 3, 2020 20:35 IST2020-12-03T20:35:27+5:302020-12-03T20:35:27+5:30

Opposition to the court's plea to ban the life of guilty leaders for contesting elections for life | केन्द्र का दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर उम्र भर के लिये पाबंदी लगाने की याचिका का न्यायालय में विरोध

केन्द्र का दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर उम्र भर के लिये पाबंदी लगाने की याचिका का न्यायालय में विरोध

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर केन्द्र ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराये गये नेताओं को उम्र भर चुनाव लड़ने के अयोग्य बनाने के लिये दायर संशोधित जनहित याचिका का उच्चतम न्यायालय में विरोध किया है। केन्द ने तर्क दिया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि कानून से समान रूप से बंधे हैं।

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी संशोधित जनहित याचिका में जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत दो साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले नेताओं सहित सभी दोषी व्यक्तियों के जेल से रिहा होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य होने की बजाये उम्र भर के लिये प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है।

कानून मंत्रालय ने न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों को चुनौती देने के लिये जनहित याचिका में संशोधन के आवेदन में कोई गुण नहीं है।

केन्द्र ने अपने जवाब में कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट फाउण्डेशन बनाम केन्द्र मामले में शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इस विषय पर विचार करके अपनी व्यवस्था दी और वैसे भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में कानून में विस्तार से प्रावधान है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Opposition to the court's plea to ban the life of guilty leaders for contesting elections for life

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे