विपक्षी नेता पहुंचे कोर्ट, की ईवीएम से वीवीपैट पर्ची मिलाने पर आदेश के समीक्षा की मांग

By भाषा | Published: April 25, 2019 04:29 AM2019-04-25T04:29:38+5:302019-04-25T08:43:05+5:30

लोकसभा चुनाव 2019: मतदान के तीन चरण संपन्न होने के बाद दाखिल की गयी याचिका में कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आदेश के तहत पूर्वकथित दो प्रतिशत की बढोतरी काफी नहीं है और इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला ।’’

Opposition leader arrives, demanding review of order on joining VVPAT slip from EVM | विपक्षी नेता पहुंचे कोर्ट, की ईवीएम से वीवीपैट पर्ची मिलाने पर आदेश के समीक्षा की मांग

न्यायालय हरेक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपैट के मिलान करने की 21 विपक्ष के नेताओं की मांग पर सहमत नहीं हुआ था।

Highlightsनायडू ने पूर्व में 50 प्रतिशत ईवीएम का औचक रूप से वीवीपैट के साथ मिलान की मांग की थी।न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को मौजूदा आम चुनावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औचक रूप से पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम का वीवीपैट से मिलान का आदेश दिया था।

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर आठ अप्रैल के उसके आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को मौजूदा आम चुनावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औचक रूप से पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम का वीवीपैट से मिलान का आदेश दिया था।

नायडू ने पूर्व में 50 प्रतिशत ईवीएम का औचक रूप से वीवीपैट के साथ मिलान की मांग की थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि एक से संख्या बढ़ाकर पांच किया जाना तर्कसंगत संख्या नहीं है और यह इस अदालत द्वारा जाहिर अपेक्षा की पूर्ति नहीं करती।

मतदान के तीन चरण संपन्न होने के बाद दाखिल की गयी याचिका में कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आदेश के तहत पूर्वकथित दो प्रतिशत की बढोतरी काफी नहीं है और इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला ।’’

उच्चतम न्यायालय की पूर्व की टिप्पणी का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि ईवीएम के साथ वीवीपैट के औचक मिलान में दो प्रतिशत इजाफे से चुनावी प्रक्रिया की प्रमाणिकता को लेकर लोगों का विश्वास बढाने का उद्देश्य हासिल नहीं होने वाला।

शीर्ष अदालत ने आठ अप्रैल को चुनाव आयोग को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मौजूदा एक की जगह पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम को वीवीपैट से मिलान का निर्देश दिया था । न्यायालय ने पूर्व के आदेश में कहा था कि संख्या बढ़ाने से राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि मतदाताओं के बीच भी संतोष बढ़ेगा ।

हालांकि, न्यायालय हरेक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपैट के मिलान करने की 21 विपक्ष के नेताओं की मांग पर सहमत नहीं हुआ था।

Web Title: Opposition leader arrives, demanding review of order on joining VVPAT slip from EVM