"केवल केंद्र ही जाति जनगणना करा सकता है", जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

By रुस्तम राणा | Published: August 28, 2023 09:47 PM2023-08-28T21:47:24+5:302023-08-28T21:47:24+5:30

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 केवल सरकार को जनगणना करने का अधिकार देता है। 

Only Centre Can Conduct Caste Census, Supreme Court Told | "केवल केंद्र ही जाति जनगणना करा सकता है", जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

"केवल केंद्र ही जाति जनगणना करा सकता है", जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

Highlightsकेंद्र ने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 केवल सरकार को जनगणना करने का अधिकार देता हैहलफनामे में कहा- केंद्र के अलावा कोई अन्य निकाय जाति जनगणना नहीं कर सकता है

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को एक हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र के अलावा कोई अन्य निकाय जाति जनगणना नहीं कर सकता है। केंद्र ने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 केवल सरकार को जनगणना करने का अधिकार देता है। 

यह कदम बिहार सरकार के लिए एक चुनौती है, जिसने पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि बिहार में जाति जनगणना के सर्वेक्षण 6 अगस्त तक आयोजित किए गए थे और एकत्र किए गए आंकड़े 12 अगस्त तक अपलोड किए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण के कुछ परिणाम हो सकते हैं। सोमवार को सातवां दिन था। सरकार ने कहा कि वह "भारत के संविधान के प्रावधानों और लागू कानून के अनुसार एससी/एसटी/एसईबीसी और ओबीसी के उत्थान" के लिए सभी सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के आदेश को बरकरार रखने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएँ दायर की गई हैं। 21 अगस्त की सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह इस अभ्यास पर तब तक रोक नहीं लगाएगी जब तक कि वे इसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते।

इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने जातियों के आधार पर सर्वेक्षण कराने के नीतीश कुमार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 

उच्च न्यायालय ने अपने 101 पन्नों के फैसले में कहा था, "हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो न्याय के साथ विकास प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता के साथ शुरू की गई है...।"

बिहार जाति सर्वेक्षण में 38 जिलों में अनुमानित 2.58 करोड़ घरों में 12.70 करोड़ की अनुमानित आबादी शामिल होगी, जिसमें 534 ब्लॉक और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जाति सर्वेक्षण समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद होगा।

Web Title: Only Centre Can Conduct Caste Census, Supreme Court Told

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