'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर समिति की पहली बैठक आज, एक साथ चुनाव कराने पर रोडमैप होगा तैयार
By अंजली चौहान | Published: September 23, 2023 08:05 AM2023-09-23T08:05:56+5:302023-09-23T08:15:38+5:30
एक साथ चुनाव कराने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति की पहली बैठक आज होगी।

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो
नई दिल्ली: देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव की मांग तेज होने के बाद आज 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति की पहली बैठक होने जा रही है।लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की जांच और सिफारिशें करने के लिए समिति द्वारा परिचयात्मक बैठक की जाएगी जिसमें सदस्य रोडमैप और हितधारकों के साथ परामर्श कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे।
पैनल इस बात पर भी चर्चा करेगा कि हितधारकों के साथ परामर्श कैसे किया जाए, विषय पर शोध कैसे किया जाए और कामकाजी कागजात कैसे तैयार किए जाएं।
गौरतलब है कि सरकार ने 2 सितंबर को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर जल्द से जल्द जांच करने और सिफारिशें करने के लिए आठ सदस्यीय "उच्च-स्तरीय" पैनल को अधिसूचित किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस महीने की शुरुआत में बैठक के कार्यक्रम की घोषणा की थी।
समिति में कौन-कौन सदस्य?
एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व नेता विपक्ष राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और राज्य मंत्री (कानून) अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी सदस्य थे। हालांकि, गृह मंत्री शाह को लिखे पत्र में उन्होंने पैनल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया।
क्या होगा समिति बैठक में?
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति की बैठक का उद्देश्य समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून और नियमों की जांच करना और विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करना होगा। जिनमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से संशोधन की आवश्यकता होगी।
इसे चुनावों के समन्वय के लिए एक रूपरेखा का सुझाव देने और "विशेष रूप से चरणों और समय-सीमा का सुझाव देने का काम भी सौंपा गया है जिसके भीतर एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं यदि चुनाव एक बार में नहीं कराए जा सकते..."।
यह इस बात की भी जांच करेगा और सिफारिश करेगा कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
संविधान में कुछ संशोधनों के लिए कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। समिति त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने, दलबदल, या एक साथ चुनाव के मामले में किसी अन्य घटना जैसे परिदृश्यों का विश्लेषण और संभावित समाधान भी सुझाएगी।
समिति को एक साथ चुनावों के चक्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया है ताकि एक साथ चुनावों का चक्र बाधित न हो।
लॉजिस्टिक्स का मुद्दा भी पैनल के एजेंडे में है क्योंकि बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए अतिरिक्त संख्या में ईवीएम और पेपर-ट्रेल मशीनों, मतदान और सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी।
यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों में मतदाताओं की पहचान के लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र के उपयोग के तौर-तरीकों की भी जांच और सिफारिश करेगा।