छात्रा के अपहरण, बलात्कार व हत्या के एक दोषी को फांसी की सजा, दूसरे को 20 साल कैद

By भाषा | Updated: November 2, 2021 21:53 IST2021-11-02T21:53:22+5:302021-11-02T21:53:22+5:30

One convicted of kidnapping, raping and murdering a student was sentenced to death, the other 20 years in prison | छात्रा के अपहरण, बलात्कार व हत्या के एक दोषी को फांसी की सजा, दूसरे को 20 साल कैद

छात्रा के अपहरण, बलात्कार व हत्या के एक दोषी को फांसी की सजा, दूसरे को 20 साल कैद

बहराइच (उप्र), दो नवंबर उत्तर प्रदेश के बहराइच में सात माह पूर्व थाना बौंडी अंतर्गत राजा रेहुआ गांव में हुए नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए फांसी जबकि दूसरे को 20 साल कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि 10 अप्रैल 2021 को बौंडी थानांतर्गत राजा रेहुआ गांव के तालाब किनारे 12 साल की बच्ची का शव मिला था। फॉरेंसिक जांच में बच्ची से बलात्कार कर गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी।

पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, हत्या व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर बच्ची के घर दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले ट्रैक्टर चालक फूलचंद (30) को गिरफ्तार किया था। बाद में तफ्तीश के दौरान फूलचंद के दोस्त रोशन लाल (29) के भी घटना में शामिल होने की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार किया गया था।

सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश - प्रथम (पॉक्सो अधिनियम) नितिन पांडेय ने मंगलवार शाम को सुनाए गये फैसले में फूलचंद को फांसी व 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अदालत ने रोशन लाल को 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना अदा करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बहराइच की पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि तेज गति से विवेचना कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने घटना के सात माह के भीतर निर्णय सुनाया है।

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Web Title: One convicted of kidnapping, raping and murdering a student was sentenced to death, the other 20 years in prison

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