Omicron variant को लेकर अलर्ट, एयर ट्रैवल के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश, गलत जानकारी देने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई
By वसीम क़ुरैशी | Published: December 1, 2021 09:43 PM2021-12-01T21:43:28+5:302021-12-01T21:45:18+5:30
जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को भारत आने वाले विदेशी यात्रियों पर कोरोना सुरक्षा उपायों के तहत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश को लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं.
नागपुरःकोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने कुछ देशों को ‘जोखिम’ पर रखा है. देश में इस वेरिएंट पर नियंत्रण रखने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है.
इस संबंध में 28 नवंबर को जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके तहत ही प्रतिबंध रहेंगे. हवाई यात्रियों को लेकर जारी इन दिशानिर्देशों के पालन न करने और उल्लंघन होने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.आगामी दिनों में जो भी यात्री इंटरनेशल फ्लाइट से आएंगे या जाएंगे, उन्हें स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने बीते 15 दिनों में कहां-कहां सफर किया, इसकी जांच भी की जाएगी.
गलत सूचना देने पर उसके विरुद्ध् डिजास्टर एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी. घोषित रिस्क देशों से आने वालों की पृथक काउंटर पर ले जाकर जांच होगी और 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा. इसके बाद इनका दो दिन, चार दिन और 7 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट होगा. इनमें पॉजीटिव पाए जाने वालों को हॉस्पीटल भेजा जाएगा. निगेटिव आने वालों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर जांच होगी. पॉजीटिव आने पर हॉस्पीटल भेजा जाएगा और निगेटिव रहने पर 14 दिन होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा. कनेक्टिंग फ्लाइट वाले ऐसे इंटरनेशल पैसेंजर जिन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है, उनकी भी आरटीपीसीआर जांच होगी और निगेटिव आने पर ही कनेक्टिंग फ्लाइट पर चढ़ने दिया जाएगा.
इनके बारे में एयरलाइंस को भी सूचना दी जाएगी. पाॅजीटिव आने पर इन यात्रियों को भी क्वारंटाइन के वो ही नियम लागू होंगे जो अन्य यात्रियों के लिए हैं. महाराष्ट्र के भीतर की उड़ानों के यात्रियों को पूर्णत: वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट या 48 घंटो के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी. दूसरे राज्यों से जो यात्री आएंगे उन्हें 48 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट देना होगी.