उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, तलाक याचिका को खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट काे आदेश को रखा बरकरार

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: December 12, 2023 01:56 PM2023-12-12T13:56:30+5:302023-12-12T14:02:30+5:30

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जबरदस्त झटका दिया है।

Omar Abdullah got a big blow from Delhi High Court, the order of the family court rejecting the divorce petition will remain intact | उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, तलाक याचिका को खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट काे आदेश को रखा बरकरार

फाइल फोटो

Highlightsजम्मू-कश्मीर के पूर्व मुखयमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से मिला जबरदस्त झटका हाईकोर्ट ने पत्नी पायल नाथ से तलाक मांगे जाने की याचिका को खारिज कर दिया हैउमर ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके राहत मांगी थी

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जबरदस्त झटका देते हुए पत्नी पायल नाथ से से तलाक की याचिका खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और उनके द्वारा लगाए गए क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में कहा,  “हमें फैमिली कोर्ट के दिये आदेश में कोई खामी नहीं मिली और उनके द्वारा लगाये गये क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। इसके अलावा अपीलकर्ता किसी भी ऐसे आरोप को साबित करने में विफल रहा, जिसे कोर्ट शारीरिक या मानसिक क्रूरता मान सके। इस कारण से हमें अपील में कोई मेरिट नहीं मिली है और हम इस केस को खारिज करते हैं।“

मालूम हो कि नेशनल कांफ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने अगस्त 2016 में फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी पायल नाथ से तलाक की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने दलील दी कि पायन नाथ से उनकी शादी बिल्कुल टूट गई है और वह दोबारा शादी करना चाहते हैं।

मामले में फैमिली कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला कोर्ट के सामने मानसिक टूटन, क्रूरता या परित्याग के दावों को साबित करने में विफल रहे हैं।

वहीं हाईकोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी शादी पायल नाथ से साल 1994 में हुई थी, लेकिन 2007 के बाद से उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं थे। सितंबर 2023 में हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला को अंतरिम रखरखाव के रूप में पायल नाथ को हर महीने 1.5 लाख रुपये और दोनों बेटों की शिक्षा प्रबंधन के लिए हर महीने अलग-अलग 60,000 रुपये देने का निर्देश दिया था।

Web Title: Omar Abdullah got a big blow from Delhi High Court, the order of the family court rejecting the divorce petition will remain intact

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