ओसीआई कार्डधारकों को केवल 20 वर्ष की उम्र में फिर से दस्तावेज जारी कराने की जरूरत होगी
By भाषा | Updated: April 15, 2021 21:42 IST2021-04-15T21:42:55+5:302021-04-15T21:42:55+5:30

ओसीआई कार्डधारकों को केवल 20 वर्ष की उम्र में फिर से दस्तावेज जारी कराने की जरूरत होगी
नयी दिल्ली, 15 अप्रैल अनिवासी भारतीय (ओसीआई) कार्डधारकों को अब केवल 20 साल की उम्र होने पर अपने दस्तावेज को फिर से जारी कराने की आवश्यकता होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 20 साल उम्र होने से पहले ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को 20 साल उम्र होने पर नया पासपोर्ट जारी करते समय ही कार्ड फिर से जारी होगा ताकि वयस्क होने पर चेहरे में आया परिवर्तन उसमें शामिल हो जाए।
अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल की उम्र होने के बाद ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकरण कराया लिया है तो ओसीआई कार्ड दोबारा जारी कराने की जरूरत नहीं होगी।
आवेदक के चेहरे में परिवर्तन आने के चलते वर्तमान में 20 साल की उम्र होने तक नया पासपोर्ट जारी कराने पर हर बार और 50 साल उम्र होने के बाद ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है।
बयान में कहा गया कि प्रक्रिया को सरल करने और ओसीआई कार्ड पुन: जारी कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर यह फैसला किया गया।
बयान के मुताबिक ओसीआई कार्ड अनिवासी भारतीयों के बीच लोकप्रिय होगा और भारतीय मूल के नागरिक या अनिवासी भारतीय सुगमता से देश आ सकेंगे और जब तक चाहे रह सकेंगे।
भारत सरकार ने अब तक करीब 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी किए हैं।
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