कॉर्बेट रिजर्व में अवैध निर्माण के आरोप से संबंधित प्रतिवेदन पर जल्द फैसला ले एनटीसीए: अदालत

By भाषा | Updated: August 23, 2021 16:13 IST2021-08-23T16:13:52+5:302021-08-23T16:13:52+5:30

NTCA should take a decision soon on the report related to the allegation of illegal construction in Corbett Reserve: Court | कॉर्बेट रिजर्व में अवैध निर्माण के आरोप से संबंधित प्रतिवेदन पर जल्द फैसला ले एनटीसीए: अदालत

कॉर्बेट रिजर्व में अवैध निर्माण के आरोप से संबंधित प्रतिवेदन पर जल्द फैसला ले एनटीसीए: अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाघ प्रजनन क्षेत्र के अंदर पुलों व दीवारों के कथित अवैध निर्माण को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर प्रतिवदेन के रूप में विचार करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एनटीसीए से कहा कि वह मामले में लागू कानून, नियमों, विनियमों और सरकारी नीति के अनुसार प्रतिवेदन पर जल्द से जल्द फैसला करे। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।अदालत ने कहा कि यदि एनटीसीए को अन्य प्राधिकारियों से कोई रिपोर्ट मांगनी है तो वह इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करे और प्रतिवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय ले।अदालत उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाघ प्रजनन क्षेत्र में कथित रूप से बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण के मुद्दे पर वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में कहा गया है कि क्षेत्र में पुलों और दीवारों का अवैध निर्माण न केवल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पूरी पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के भी खिलाफ है।याचिका में दावा किया गया है कि कालागढ़ वन विश्राम गृह के पास न केवल चार से अधिक पुलों का अवैध निर्माण चल रहा है, बल्कि वन अधिकारी पेड़ों और झाड़ियों को भी काट रहे हैं।

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Web Title: NTCA should take a decision soon on the report related to the allegation of illegal construction in Corbett Reserve: Court

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