NSE घोटाला: पूर्व MD चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार, तीन दिन पूछताछ के बाद CBI की बड़ी कार्रवाई

By विशाल कुमार | Published: March 7, 2022 06:29 AM2022-03-07T06:29:50+5:302022-03-07T06:33:41+5:30

एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई इन आरोपों के मद्देनजर हुई है कि वह एक "हिमालयी योगी" के साथ शेयर की गोपनीय जानकारी साझा कर रही थीं और सुब्रमण्यम को नियमों के उल्लंघन में नियुक्त किया था।

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NSE घोटाला: पूर्व MD चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार, तीन दिन पूछताछ के बाद CBI की बड़ी कार्रवाई

Highlightsएक 'हिमालयी योगी' के साथ शेयर की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप है।पिछले महीने एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था।अधिकारियों ने कहा कि वह उचित जवाब नहीं दे रही थीं।

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने को-लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस मामले में यह दूसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है। इससे पहले एजेंसी ने पिछले महीने एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी और रामकृष्ण के उप और विश्वासपात्र आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था।

रामकृष्ण के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई इन आरोपों के मद्देनजर हुई है कि वह एक 'हिमालयी योगी' के साथ शेयर की गोपनीय जानकारी साझा कर रही थीं और सुब्रमण्यम को नियमों के उल्लंघन में नियुक्त किया था। 11 फरवरी के सेबी के एक आदेश ने रामकृष्ण पर उनकी नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी के अनुसार, सुब्रमण्यम की नियुक्ति सहित 2013 से 2016 तक एनएसई के एमडी और सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रामकृष्ण द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय एक अज्ञात 'परमहंस' द्वारा निर्देशित थे, जिनके हिमालय पर्वतमाला में रहने का दावा किया गया है। अर्न्स्ट एंड यंग की एक ऑडिट रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि योगी कोई और नहीं बल्कि खुद सुब्रमण्यम हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रामकृष्ण को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बाद में उन्हें सीबीआई मुख्यालय में हवालात में रखा गया।

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने रामकृष्ण से लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की और उनके आवास पर तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि वह उचित जवाब नहीं दे रही थीं।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक की सेवाएं भी लीं, जिन्होंने भी उनसे पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि मनोवैज्ञानिक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एजेंसी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने बताया कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि रामकृष्ण को सोमवार को एक सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

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