शिवालिक अभ्यारण्य को लेकर उत्तराखंड हाइकोर्ट से केंद्र, राज्य को नोटिस

By भाषा | Published: January 5, 2021 03:41 PM2021-01-05T15:41:02+5:302021-01-05T15:41:02+5:30

Notice to Center, State from Uttarakhand High Court regarding Shivalik Sanctuary | शिवालिक अभ्यारण्य को लेकर उत्तराखंड हाइकोर्ट से केंद्र, राज्य को नोटिस

शिवालिक अभ्यारण्य को लेकर उत्तराखंड हाइकोर्ट से केंद्र, राज्य को नोटिस

नैनीताल, पांच जनवरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में हाथियों के लिए एकमात्र अभ्यारण्य—शिवालिक हाथी अभ्यारण्य की अधिसूचना को निरस्त किए जाने के निर्णय को लेकर केंद्र, राज्य सरकार और राज्य वन्यजीव बोर्ड को नोटिस जारी किया है।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को ये नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है ।

करीब 80 पर्यावरणविदों ने उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर दावा किया था कि उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 24 नवंबर, 2020 को शिवालिक हाथी अभ्यारण्य की अधिसूचना निरस्त करने का फैसला लिया ।

इस पत्र को जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए उच्च न्यायालय में सुनवाई की गयी ।

उत्तराखंड के कुमांउ और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में 5400 वर्गकिमी क्षेत्र में फैले शिवालिक हाथी अभ्यारण्य को 2002 में एक सरकारी आदेश के जरिए अधिसूचित किया गया था ।

वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि शिवालिक हाथी अभ्यारण्य की अधिसूचना रद्द करने से जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार सहित क्षेत्र में विकास गतिविधियों में बढ़ोत्तरी का रास्ता खुल जाएगा।

उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में करीब एक दर्जन वन प्रभागों में विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण में सहूलियत हो जाएगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Notice to Center, State from Uttarakhand High Court regarding Shivalik Sanctuary

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे