बक्सवाहा में बिना वन विभाग की अनुमति के एक भी पेड़ न काटा जाए : राष्ट्रीय हरित अधिकरण

By भाषा | Updated: July 2, 2021 00:43 IST2021-07-02T00:43:13+5:302021-07-02T00:43:13+5:30

Not a single tree should be cut in Buxwaha without the permission of the Forest Department: National Green Tribunal | बक्सवाहा में बिना वन विभाग की अनुमति के एक भी पेड़ न काटा जाए : राष्ट्रीय हरित अधिकरण

बक्सवाहा में बिना वन विभाग की अनुमति के एक भी पेड़ न काटा जाए : राष्ट्रीय हरित अधिकरण

भोपाल, एक जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) भोपाल की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा खनन के लिए वन विभाग की अनुमति के बिना एक भी पेड़ न काटा जाए।

न्यायिक सदस्य न्यायधीश एस के सिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य कुमार वर्मा की युगलपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश शनिवार को दिए हैं और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जबाब देने को कहा है। एनजीटी की वेवसाइट पर इस आदेश को गुरूवार शाम को अपलोड किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश वन विभाग के प्रमुख मुख्य संरक्षक यह सुनिश्चति करें कि बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन के लिए बिना वन विभाग की अनुमति के एक भी पेड़ न काटा जाए।

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Web Title: Not a single tree should be cut in Buxwaha without the permission of the Forest Department: National Green Tribunal

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