महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया ड्रेस कोड: ऑफिस में जीन्स, टी-शर्ट चप्पल पहनकर आने पर रोक, मानने होंगे ये नियम
By स्वाति सिंह | Updated: December 12, 2020 11:58 IST2020-12-12T08:26:45+5:302020-12-12T11:58:36+5:30
महाराष्ट्र सरकार ने इस आदेश के पीछे तर्क दिया है कि कई बार सरकारी कर्मचारी कार्यालय अनुकूल पहनावे में नहीं आते हैं. इस कारण जनमानस में उनकी छवि मलिन होती है. आम लोगों द्वारा सरकारी कर्मचारियों से अच्छे बर्ताव और व्यक्तित्त्व की उम्मीद की जाती है.

महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया ड्रेस कोड: ऑफिस में जीन्स, टी-शर्ट चप्पल पहनकर आने पर रोक, मानने होंगे ये नियम
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है. इसके मुताबिक अब कार्यालय में जीन्स, टी-शर्ट या चप्पल पहनकर नहीं आया जा सकता. सरकार की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हाथ से सूतकताई को बढ़ावा मिल सके.
राज्य सरकार ने इस आदेश के पीछे तर्क दिया है कि कई बार सरकारी कर्मचारी कार्यालय अनुकूल पहनावे में नहीं आते हैं. इस कारण जनमानस में उनकी छवि मलिन होती है. आम लोगों द्वारा सरकारी कर्मचारियों से अच्छे बर्ताव और व्यक्तित्त्व की उम्मीद की जाती है.
यदि अधिकारी और कर्मचारी का पहनावा अशोभनीय और मटमैला होगा तो परोक्ष रूप से उसका परिणाम कामकाज पर भी होता है.
पहनावे के लिए जारी दिशा निर्देश इस प्रकार हैं :
- मंत्रालय में महिलाओं को साड़ी, सलवार चूड़ीदार, ट्राऊजर (पैन्ट) और उस पर कुर्ता साथ में दुपट्टा पहनना होगा. पुरुषों को शर्ट, पैन्ट या ट्राऊजर पहनना होगा.
- गहरे रंग के चित्र-विचित्र और भड़काऊ चित्र वाले कपड़ों की अनुमति नहीं होगी.
- सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में अब चप्पल (स्लीपर) नहीं पहन सकते.
- महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को जहां तक संभव हो, चप्पल, सैंडल, शूज का उपयोग करना चाहिए. पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों को शूज और सैंडल का उपयोग करना होगा.
- शुक्रवार को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को खादी के कपड़े पहनने होंगे.
- पहनावा साफ-सुथरा होना चाहिए.