प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त, बीएस-4 वाहनों की ब्रिकी पर इस महीने से रोक का आदेश

By लोकमत न्यूज़ ब्यूरो | Updated: October 24, 2018 11:26 IST2018-10-24T11:26:37+5:302018-10-24T11:26:37+5:30

कोर्ट का ये आदेश एक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा, जिसके बाद ना तो बीएस-4 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री होगी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन।

No BS-IV vehicle will be sold and registered across the country after 1st April 2020 Supreme Court | प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त, बीएस-4 वाहनों की ब्रिकी पर इस महीने से रोक का आदेश

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त, बीएस-4 वाहनों की ब्रिकी पर इस महीने से रोक का आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर:सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणियों की गाड़ियों के लेकर बड़ा फैसला किया है। साल 2020 के अप्रैल से देशभर में इस श्रेणियों की वाहनों की ब्रिकी नहीं होगी। कोर्ट का ये आदेश एक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा, जिसके बाद ना तो बीएस-4 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री होगी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन।

बता दें कि पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने ये एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था - जब कम्पनियों को पता था कि 1 अप्रैल से बीएस-4 लागू होना है, फिर भी वो टेक्नोलॉजी विकसित करने पर क्यों बैठे रहे। लोगों की सेहत, ऑटोमोबाइल कम्पनियों के फायदे से ज्यादा जरुरी हैं। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।




भारत स्टेज (बीएस) क्या होता है?

भारत स्टेज भारत सरकार के बनाए हुए स्टेंडर्डस हैं, जिसे शॉर्ट में बीएस कहा जाता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंडर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है। जो भारत स्टेज एमिशन स्टेंडर्ड (बीएसईएस) का गठन करती है। फिर भारत स्टेज एमिशन स्टेंडर्ड (बीएसईएस) भारत स्टेज को लागू करती है।  

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