डेलकर मामले में अधिकारी के खिलाफ नौ अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं होगी : महाराष्ट्र सरकार

By भाषा | Updated: March 25, 2021 18:19 IST2021-03-25T18:19:57+5:302021-03-25T18:19:57+5:30

No action will be taken against the officer in Delkar case till April 9: Maharashtra government | डेलकर मामले में अधिकारी के खिलाफ नौ अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं होगी : महाराष्ट्र सरकार

डेलकर मामले में अधिकारी के खिलाफ नौ अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं होगी : महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, 25 मार्च महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया कि वह दादरा एवं नागर हवेली के कलेक्टर सन्दीप कुमार सिंह के खिलाफ नौ अप्रैल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

सिंह पर सांसद मोहन डेलकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, केंद्र शासित क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली के सांसद डेलकर ने इस साल फरवरी में मुंबई में आत्महत्या कर ली थी। उनके सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम थे।

दादरा एवं नगर हवेली के जिलाधिकारी संदीप कुमार सिंह ने सांसद मोहन डेलकर की कथित आत्महत्या के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने सरकार के वकील दीपक ठाकरे के बयान को स्वीकार कर लिया और सिंह की अपील पर सुनवाई नौ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

सिंह के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने उच्च न्यायालय में कहा कि प्राथमिकी में, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी के रूप में सिंह का नाम दर्ज है जिसका कोई आधार नहीं है।

केंद्र शासित क्षेत्र से सांसद डेलकर ने पिछले महीने मुंबई के एक होटल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी और घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला था।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के जरिये दायर याचिका में सिंह ने कहा कि ‘आत्महत्या के लिए उकसाने’ का मामला सिद्ध करने के लिए कोई साजिश या मकसद होना चाहिए, जो इस मामले में नहीं है।

सिंह ने कहा है कि वह निजी तौर पर डेलकर को नहीं जानते, बल्कि वह तो उस ट्रस्ट की जांच कर रहे थे जिसके अध्यक्ष डेलकर थे।

आगे सिंह ने याचिका में कहा है कि यह जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शुरु की गई।

उन्होंने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करने की अपील की है।

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Web Title: No action will be taken against the officer in Delkar case till April 9: Maharashtra government

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