Nizamuddin Markaz News: कोविड-19 टेस्ट नहीं कराने वाले तबलीगियों पर रासुका, हत्या के प्रयास के मामले की तैयारी
By भाषा | Published: April 7, 2020 05:29 AM2020-04-07T05:29:18+5:302020-04-07T05:29:18+5:30
देश भर में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने के बीच अधिकारियों ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले उन लोगों पर हत्या के प्रयास और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत प्रावधान लागू करने की चेतावनी दी है जो जांच के लिये अब तक सामने नहीं आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 4,067 मामले सामने आए हैं जिनमें से कम से कम 1,445 पिछले महीने दिल्ली के पश्चिम निजामुद्दीन इलाके में स्थिति तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं।
कानपुर/गुवाहाटी। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने के बीच अधिकारियों ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले उन लोगों पर हत्या के प्रयास और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत प्रावधान लागू करने की चेतावनी दी है जो जांच के लिये अब तक सामने नहीं आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 4,067 मामले सामने आए हैं जिनमें से कम से कम 1,445 पिछले महीने दिल्ली के पश्चिम निजामुद्दीन इलाके में स्थिति तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं। गृह मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इन लोगों की पहचान के लिये शुरू किये गए “व्यापक अभियान” के बाद अब तक 25,500 तबलीगी सदस्यों और उनके संपर्कों को पृथकवास में भेज दिया गया है। इस धार्मिक कार्यक्रम में 1,000 विदेशियों समेत कम से कम 9000 लोग शामिल हुए थे और इसके बाद ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में भी गए। राज्यों से मिली खबरों के मुताबिक इन प्रतिभागियों में से बहुत से अब भी जांच के लिये सामने नहीं आए हैं।
कानपुर
कानपुर में जिला प्रशासन ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज गये या उनके संपर्क में आये लोगों को आखिरी मौका देते हुये कहा है कि ऐसे लोग तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें वरना उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ब्रहमदेव तिवारी ने बताया कि, ‘‘जो लोग जमात के सदस्यों के संपर्क में आये हो या मरकज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुये हो, वे लोग आगे आये और जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे वरना ऐसे लोग बाद में रासुका के तहत कार्रवाई के लिये तैयार रहें।’’ रासुका के तहत, बिना किसी आरोप के एक व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। एक व्यक्ति को बिना आरोप बताए 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत इसलिये पड़ रही है क्योंकि पिछले बीस घंटे में शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित तीन नये रोगी सामने आये है। उन्होंने कहा, ‘‘ हम कोरोना वायरस पीड़ितों की पहचान कर उनका इलाज कर रहे है लेकिन जो लोग छिप रहे है, उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जायेगी। यह कार्रवाई उन लोगों पर भी की जायेगी जो इस बीमारी को बहुत ही हल्के में ले रहे है।’’
उत्तराखंड
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने राज्य में लौटे तबलीगी जमात के सदस्यों से सोमवार तक अधिकारियों से संपर्क करने या सख्त कार्रवाई के लिये तैयार रहने को कहा है। डीजीपी ने एक वीडियो संदेश में कहा, “अगर छह अप्रैल के बाद यह पाया जाता है कि आपने जानबूझ कर जानकारी छिपाई और संक्रमण दूसरों को स्थानांतरित किया तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के साथ ही हत्या के प्रयास और संक्रमण से मौत होने पर हत्या से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला चलाया जाएगा।” उत्तराखंड में चार दिनों में संक्रमण के 19 मामले सामने आए हैं।
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में कड़ी चेतावनी जारी होने के बाद तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 12 लोग और उनके 52 प्राथमिक संपर्कों ने जांच के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पुलिस महानिदेशक सीता राम मरडी ने रविवार को जमात के सदस्यों से कहा था कि वे शाम पांच बजे तक जांच के लिए सामने आ जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि जमात के 12 सदस्यों और उनके संपर्क में आए 52 लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट की है, जिसके बाद उन्हें घर में ही पृथकवास में रखा गया है। डीजीपी ने कहा कि जानबूझ कर सूचना छिपाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर बीते पांच दिनों के दौरान 85 जमात सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
असम
असम सरकार ने भी दिल्ली के निजामुद्दीन (पश्चिम) इलाके में पिछले महीने हुए तबलीगी जमात मरकज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले उन लोगों को भी आज शाम तक कोविड-19 की जांच के लिए अपने नमूने देने की सख्त हिदायत दी है, जो अब तक सामने नहीं आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा, “अगर वे जांच के लिये आज भी सामने नहीं आते हैं तो सरकार उनके खिलाफ इरादतन लापरवाही का मामला दर्ज करेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसका प्रावधान है।” सरमा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि राज्य से 617 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिनमें से 128 के नमूने अभी नहीं लिये गये हैं।
मुंबई
मुंबई पुलिस ने भी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए तबलीगी जमात के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे नजदीकी थाने या बीएमसी की हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल करके इसकी जानकारी दें। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया है, ‘‘हम नयी दिल्ली, निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे कहां-कहां गए थे (किन किन जगहों की यात्रा की थी) इसकी सूचना बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर मुहैया कराएं और इस महामारी की रोकथाम में हमारा साथ दें।’’ उसने लिखा है, ‘‘जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। हम अनुरोध कर रहे हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहां-कहां गए थे, किन-किन जगहों की यात्रा की थी, इसकी सूचना दें।’’