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Nirbhaya Gang Rape Case: दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज, 8 दिन बाद फांसी!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 14, 2020 15:16 IST

 दोषी विनय कुमार ने सबसे पहले आठ जनवरी 2020 को क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी। बाद में दोषी करार दिए गए चार में से एक मुकेश ने भी क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी। 

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ठळक मुद्देसमीक्षा याचिकाओं पर फैसला न्यायाधीशों के कक्ष में होता है।यह किसी भी व्यक्ति के लिए सजा से बचने का अंतिम न्यायिक रास्ता है।

निर्भया गैंगरेप दोषी विनय कुमार और मुकेश के क्‍यूरेटिव पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में दोनों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी और उन्हें 22 जनवरी को फांसी दी जानी है। फिलहाल, दोनों दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं।

मालूम हो कि दोषी विनय कुमार ने सबसे पहले आठ जनवरी 2020 को क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी। बाद में दोषी करार दिए गए चार में से मुकेश और विनय शर्मा ने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी। मौत की सजा पाने वाले अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन गुप्ता ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की है। 

गौरतलब है कि निचली अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी देने के लिए मौत का वारंट जारी कर दिया है।

बता दें कि न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई की।

समीक्षा याचिकाओं पर फैसला न्यायाधीशों के कक्ष में होता है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए सजा से बचने का अंतिम न्यायिक रास्ता है। मौत की सजा पाने वाले अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन गुप्ता ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की है।

गौरतलब है कि निचली अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी देने के लिए मौत का वारंट जारी कर दिया है।

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