निर्भया मामला: दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को सुनवाई, दावा है कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था
By भाषा | Updated: January 18, 2020 15:27 IST2020-01-18T15:27:03+5:302020-01-18T15:27:03+5:30
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करेगी। गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

फैसले के खिलाफ दायर उसकी याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।
उच्चतम न्यायालय निर्भया बलात्कार मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी के नाबालिग होने के दावे को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर उसकी याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।
दोषी पवन गुप्ता का दावा है कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करेगी। गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद गुप्ता ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके साथ ही उसने अधिकारियों को मौत की सजा पर अमल को भी रोकने का निर्देश देने की अपील है।
2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court will hear on 20th Jan, the Special Leave Petition (SLP) filed by Pawan, one of the convicts, claiming that he was a juvenile at the time of crime, and the Delhi High Court had ignored this fact. pic.twitter.com/yydZKJ7rh3
— ANI (@ANI) January 18, 2020