कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रयागराज, वाराणसी एवं मेरठ में रात का कर्फ्यू

By भाषा | Updated: April 8, 2021 21:55 IST2021-04-08T21:55:43+5:302021-04-08T21:55:43+5:30

Night curfew in Prayagraj, Varanasi and Meerut in view of Corona infection | कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रयागराज, वाराणसी एवं मेरठ में रात का कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रयागराज, वाराणसी एवं मेरठ में रात का कर्फ्यू

प्रयागराज , आठ अप्रैल उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रयागराज, वाराणसी एवं मेरठ जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है । तीनों जिलों में अलग अलग समय के लिये कर्फ्यू की घोषणा की गयी है।

प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट भानु चंद्र गोस्वामी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 8 बजे तक प्रभावी रहेगा और जिले में यह 20 अप्रैल तक लागू रहेगा ।

आदेश में कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल-पेट्रोल एवं दवा आदि की आपूर्ति पर यह लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों पर भी रात्रि कर्फ्यू लागू नहीं होगा। जनपद में कक्षा एक से 12 तक के विद्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे और केवल बोर्ड परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों, परीक्षार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय कर्मियों को विद्यालय में आने की अनुमति होगी।

आदेश के मुताबिक, रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रिकालीन पाली के सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मियों एवं निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट रहेगी। रात्रि कर्फ्यू के दौरान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाईअड्डा पर आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

दूसरी ओर प्रदेश के वाराणसी के जिलाधिकारी के आर शर्मा ने बृहस्पतिवार की रात्रि से 15 अप्रैल की रात्रि तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि नौ बजे से प्रातः छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा ।

अधिकारी ने बताया कि प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिवंध से मुक्त होंगे । उन्होंने कहा कि चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ।

इस बीच मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी ने जिले में बृहस्पतिवार की रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है । उन्होंने बताया कि मेरठ में कर्फ्यू 18 अप्रैल तक जारी रहेगा।

जिलाधिकारी के बालाजी ने आज रात से 18 अप्रैल तक रात में दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात के कर्फ्यू का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों के बारे में निर्णय करने के लिए अधिकृत किया था।

जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि मेरठ में कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इसमें कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी 18 अप्रैल तक बन्द रहेंगे हालांकि स्कूलों एवं कॉलेजों में चल रही परीक्षायें यथावत जारी रहेंगी।

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Web Title: Night curfew in Prayagraj, Varanasi and Meerut in view of Corona infection

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