एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण में एनआईए ने वाजे की तीसरी जमानत अर्जी का किया विरोध

By भाषा | Published: September 17, 2021 10:11 PM2021-09-17T22:11:37+5:302021-09-17T22:11:37+5:30

NIA opposes Waje's third bail application in Antilia explosives case | एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण में एनआईए ने वाजे की तीसरी जमानत अर्जी का किया विरोध

एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण में एनआईए ने वाजे की तीसरी जमानत अर्जी का किया विरोध

मंबई, 17 सितंबर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत अर्जी का शुक्रवार को विरोध करते हुए कहा कि कहा कि अदालत ने जो समय बढ़ाया था, उसके अंदर उसने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के आधार पर जमानत पाने की वाजे की यह तीसरी कोशिश थी, जो एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण एवं मनसुख हिरन हत्याकांड में आरोपी है। अदालत ने पिछली अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदन में ‘दम नहीं’ है और उससे ‘ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया है।’’

अदालत ने तब एनआईए को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए एक और महीने का समय दिया था, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी तीन सितंबर को आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

नयी अर्जी का विरोध करते हुए एनआईए ने कहा कि उसने ‘‘ (छह सितंबर की) निर्धारित समयसीमा से बहुत पहले तीन सितंबर को ही समग्र अंतिम रिपोर्ट (आरोपपत्र) दाखिल कर दी, इसलिए आरोपी आवेदक यह आरोप नहीं लगा सकता कि जांच अधूरी है और एनआईए ने कथित रूप से गलती की है।

एनआईए ने अपने जवाब में कहा कि भारी जुर्माने के साथ वाजे की अर्जी को खारिज करना ‘ उचित एवं उपयुक्त’ होगा।

दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी को एक वाहन खड़ा मिला था, जिसमें विस्फोटक था।

पांच फरवरी को ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरन का शव एक नाले में मिला था। मौत से पहले हिरन ने दावा किया था कि उस वाहन का मालिक वही है।

इस मामले में वाजे समेत कई पुलिसकर्मी एवं कई अन्य गिरफ्तार किये गये हैं।

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Web Title: NIA opposes Waje's third bail application in Antilia explosives case

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