एनआईए अदालत ने बांग्लादेशी आतंकवादी को 29 साल कैद की सजा सुनाई

By भाषा | Updated: February 10, 2021 22:57 IST2021-02-10T22:57:37+5:302021-02-10T22:57:37+5:30

NIA court sentenced Bangladeshi terrorist to 29 years imprisonment | एनआईए अदालत ने बांग्लादेशी आतंकवादी को 29 साल कैद की सजा सुनाई

एनआईए अदालत ने बांग्लादेशी आतंकवादी को 29 साल कैद की सजा सुनाई

कोलकाता, 10 फरवरी कोलकाता में एक विशेष एनआईए अदालत ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन (जेएमबी) के भारत में सरगना को 2014 के वर्द्धमान बम विस्फोट मामले में संलिप्त रहने को लेकर बुधवार को 29 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बांग्लादेशी नागरिक शेख कौसर को अदालत ने भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून और विदेशी (नागरिक) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

उसके खिलाफ बिहार के गया में जनवरी 2018 में हुए विस्फोट के मामले में भी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के एक अन्य मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

वर्द्धमान जिले के खागड़ागढ़ इलाके में किराए के एक मकान में दो अक्टूबर 2014 को उस समय धमाका हो गया था, जब बम एवं विस्फोटक उपकरण बनाए जा रहे थे। इस धमाके में दो संदिग्ध आतंकवादियों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल हो गया था।

एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ था कि जेएमबी ने भारत एवं बांग्लादेश की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर साजिश रची थी और अपने सदस्यों को हथियार एवं विस्फोटकों का प्रशिक्षण मुहैया कराया था।

कौसर को मिली सजा के साथ मामले के 33 आरोपियों में से 31 दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं।

मामले की शुरुआती जांच राज्य सीआईडी ने की थी लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।

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Web Title: NIA court sentenced Bangladeshi terrorist to 29 years imprisonment

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