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एनजीटी ने एनसीआर में आरआरटीएस के तहत निर्माण कार्य को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 27, 2020 17:12 IST

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नयी दिल्ली, 27 दिसंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विभिन्न एनसीआर शहरों को उच्च-गति वाली रेल लाइनों से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली के तहत चलने वाले निर्माण कार्यों को रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह परियोजना सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस तरह के दावे कि इससे पार्क और हरित क्षेत्र बर्बाद हो जाएंगे, इसके समर्थन में याचिका में कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया है।

एनजीटी के पैनल ने कहा कि आवेदकों ने पर्यावरण नियामकों से संपर्क नहीं किया है जो पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के मामले में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘यह न्यायाधिकरण महज एक अनुमान पर आगे कार्यवाही नहीं बढ़ा सकता है कि इससे पर्यावरण के मानदंडों का उल्लंघन होगा। यह पाया गया है कि यह परियोजना सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए है और आवेदकों के नोटिस के जवाब में, परियोजना संचालकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानदंडों का विधिवत अनुपालन किया जाएगा और सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे।’’

एनजीटी ने कहा, "हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैधानिक नियामक कानून के अनुसार इस तरह के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।’’

अधिकरण अश्विनी शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और अन्य द्वारा क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) के तहत की जाने वाली निर्माण गतिविधियों को रोकने की मांग की गई थी।

आवेदक के कानूनी नोटिस के जवाब में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य उच्च गति वाले सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करना है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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