तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, पूर्व महिला सहकर्मी ने की थी शिकायत
By भाषा | Updated: September 30, 2019 19:11 IST2019-09-30T19:11:54+5:302019-09-30T19:11:54+5:30
तेजपाल को 30 नवम्बर 2013 को अपराध शाखा ने तब गिरफ्तार किया था जब अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तेजपाल मई 2014 से जमानत पर हैं। गत वर्ष सितम्बर में जिला अदालत ने तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किये थे।

तेजपाल ने 2013 में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में शिकायतकर्ता का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था।
गोवा की एक अदालत ने सोमवार को तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के एक मामले में अगली सुनवायी सात अक्टूबर को निर्धारित की। तेजपाल के खिलाफ यह मामला उनकी एक पूर्व महिला सहकर्मी ने दर्ज कराया है।
लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवेरा ने बताया कि उत्तर गोवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने सोमवार को मामले की सुनवायी की और उसके बाद इसकी अगली सुनवायी सात अक्टूबर को तय कर दी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने पिछले महीने निचली अदालत से मामले की सुनवायी पूरी करने को कहा था।
पीठ ने कहा था कि अच्छा होगा कि इसकी सुनवायी छह महीने में पूरी कर ली जाए। न्यायाधीश जोशी ने कहा कि मुकदमे की सुनवायी दिये गए समय में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘मामले में निर्देश है और इसका पालन करना अदालत का कर्तव्य है।’’
अदालत के समक्ष पेश हुए तेजपाल ने मामले की अगली सुनवायी नवम्बर में तय करने का अनुरोध किया जिसे न्यायाधीश ने ठुकरा दिया। बाद में तेजपाल ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें भरोसा है कि ‘‘सच सामने आएगा।’’ शीर्ष अदालत ने पिछले महीने तेजपाल की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।
तेजपाल ने 2013 में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में शिकायतकर्ता का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। तेजपाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। तेजपाल को 30 नवम्बर 2013 को अपराध शाखा ने तब गिरफ्तार किया था जब अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तेजपाल मई 2014 से जमानत पर हैं। गत वर्ष सितम्बर में जिला अदालत ने तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किये थे।