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Pension New Rule: पेंशन विभाग का आया नया नियम, अब इन सभी सदस्यों का ब्योरा देना होगा अनिवार्य

By अंजली चौहान | Updated: November 13, 2025 12:01 IST

Pension New Rule:विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब सरकारी कर्मचारी द्वारा बेटी को परिवार का सदस्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसका नाम पारिवारिक विवरण से नहीं हटाया जा सकता।

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Pension New Rule: पेंशन विभाग ने हाल ही में पारिवारिक पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह नियम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होता है। यह नया नियम (जो कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50(15) पर आधारित है) मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों के ब्योरे को लेकर है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जाएगा। विभाग ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में जारी किया है जब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की पारिवारिक सूची से बेटियों का नाम हटाए जाने की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

क्या है नया निमय

DoPPW के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना अनिवार्य है, चाहे वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हों या नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया, "जैसे ही कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में अपनी बेटी का नाम परिवार के सदस्य के रूप में सूचित करता है, उसे परिवार का सदस्य माना जाएगा। इसलिए, बेटी का नाम परिवार के सदस्य के विवरण से नहीं हटाया जाएगा। पारिवारिक पेंशन की पात्रता पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद, नियमों के अनुसार तय की जाएगी।" इसका मतलब है कि बेटी का नाम सूची में बना रहेगा, भले ही वह उस समय पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र न हो। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद ही पात्रता की जाँच की जाएगी।

पारिवारिक पेंशन दावों के संबंध में विशेष प्रावधान

अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य का नाम फॉर्म 4 या कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तब भी उस सदस्य का पेंशन दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा, बशर्ते कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि सदस्य नियमों के अनुसार पात्र है।

कौन पात्र नहीं है?

कार्मिक और लोक शिकायत विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है जो सिविल या सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पुनः नियोजित हो गए हैं और जिन्हें इस नई सेवा के अंतर्गत कोई नई पेंशन या ग्रेच्युटी देय नहीं है।

अनिवार्य रूप से किसका ब्योरा देना होगा?

सरकारी कर्मचारी को सेवा में शामिल होने के समय और सेवानिवृत्ति के समय भी निम्नलिखित सभी परिवार के सदस्यों का विस्तृत ब्योरा (फॉर्म 4 में) प्रस्तुत करना अनिवार्य है:

पति/पत्नी 

सभी बच्चे  - चाहे वे तत्काल पारिवारिक पेंशन के पात्र हों या नहीं।

माता-पिता

विकलांग भाई-बहन 

टॅग्स :Central Governmentरिटायरमेंटretirement
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