लाइव न्यूज़ :

नये आईटी नियम रोकेंगे प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग : केन्द्र

By भाषा | Updated: August 31, 2021 23:50 IST

Open in App

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की वैधता का बचाव करते हुए कहा है कि ये नियम ‘‘प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने’’ तथा डिजिटल मीडिया क्षेत्र में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करने का काम करेंगे। केंद्र ने नये आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर अपने जवाबी हलफनामे में यह बात कही। केन्द्र ने कहा, "हालांकि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिकों को निष्क्रिय उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है।" केन्द्र ने अपने हलफनामे में कहा कि मीडिया में गलत जानकारी के प्रचार के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से सनसनीखेज जानकारी के प्रसारित होने से लोग उसे गलत अर्थ में समझ बैठते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। फर्जी खबरों के प्रसार के कारण लोगों की गलत धारणा बनती है। नये आईटी नियम एक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा रही सामग्री से संबंधित अपनी शिकायतों को उठाने के लिए एक तंत्र के साथ नागरिकों को सशक्त बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दायर हलफनामे में यह बात कही गयी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

बॉलीवुड चुस्कीरिलीज के 20 साल बाद?, रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह के 'अश्लील और अपमानजनक' गाने को हटाने का निर्देश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा-‘अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर’ दी?

भारतदिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल मीडिया हॉउस 'नक्कीरन' को ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने को कहा

भारतदिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 12 लोगों को जारी किया नोटिस, आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दायर की याचिका

क्राइम अलर्टविवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना और कुंडली मिलान न होने के कारण शादी से इनकार पर लागू होगी धारा 69

भारतघर के बगल में सार्वजनिक मूत्रालय और कूड़ेदान का होना संविधान के तहत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन?

भारत अधिक खबरें

भारतदेश के लिए समर्पित ‘एक भारतीय आत्मा’

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

भारतदिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आया भूकंप

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर