MP Education:MP में नई पहल,स्कूली बैग का वजन तय,एक दिन बिना बैग का स्कूल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 21, 2024 12:11 PM2024-02-21T12:11:56+5:302024-02-21T12:13:07+5:30
मध्य प्रदेश के स्कूल बच्चों के लिए अच्छी खबर है।भारी भरकम बैग के वजन से बच्चों को अब राहत मिलेगी । स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा के अनुसार बैग का वजन तय कर दिया है।
स्कूली बच्चों को अब भारी बैग से राहत
मध्य प्रदेश में भारी भरकम बैग लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने बच्चों पर बैग का वजन कम करने का फैसला कर लिया है। कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के स्कूली बच्चों के बैग का वजन कितना होगा सरकार ने यह तय कर दिया है। साथ ही अब सरकारी और निजी स्कूलों को कक्षा के मुताबिक नोटिस बोर्ड पर बैग का वजन लिखना होगा। राज्य सरकार का यह आदेश नए शिक्षण सत्र से लागू हो जाएगा।
इसके अलावा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक दिन 'नो बैग' द) डे भी लागू कर दिया है। यानी की हफ्ते में एक दिन बच्चों को स्कूल में बैग नहीं लाना होगा। सरकार का नया आदेश कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के बच्चों पर लागू होगा।
राज्य सरकार ने स्कूली बैग का जो वजन तय किया है-
कक्षा पहली से लेकर दूसरी तक 1.6 से 2.2 किलो
कक्षा तीसरी से पांचवी तक 1.7 से 2.5 किलो
कक्षा छठवीं से सातवीं तक दो से तीन किलो
कक्षा आठवीं में 2.5 से 4.2
कक्षा 9वी और दसवीं के लिए 2.5 से 4.5 किलो तक वजन तय किया है।
कक्षा 11वीं और 12वीं क्लास में बैग का वजन शाला प्रबंधन समिति के द्वारा तय होगा।
सरकार ने बैग के वजन की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने तय कर दिया है कि कक्षा दूसरी के छात्रों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा तीसरी से पांचवी तक के छात्रों को हर सप्ताह 2 घंटे कक्षा छठवीं से आठवीं तक हर दिन एक घंटा और कक्षा 9वी से 12वीं तक के छात्रों को हर दिन दो घंटे का ही होमवर्क मिलेगा। साथ ही स्कूलों को ऐसी समय सारणी बनाना होगी जिससे छात्रों को हर दिन सभी पुस्तक नहीं लाना पड़े।
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत नया आदेश जारी किया है जो साल 2024-25 के शिक्षण सत्र में लागू होगा।