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Alert: दिल्ली में कल से लागू हुआ लेन ड्राइविंग के नए नियम, कानून तोड़ने और ओवरटेक करने पर देने होंगे 10,000 रुपए जुर्माना

By आजाद खान | Updated: April 2, 2022 08:47 IST

New Delhi News: नए आदेश के अनुसार, क्लस्टर बसें, भारी वाहन और डीटीसी बसें अपने तय किए हुए लाइन पर ही चलेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

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ठळक मुद्देदिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की अब आप पर पैनी नजर होगी। तय लाइन पार कर दूसरे लाइन में जाने से अब यात्रियों को जर्रमाना देना होगा।यह नए नियम कल से लागू किए गए हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार को लेन ड्राइविंग के नियम लागू हो गए है जिसके बाद लोगों को ट्रैफिक जैम से राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि दिल्ली में गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें आम बात है, इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन लेन ड्राइविंग के नए नियम के लागू होने के बाद इन लंबी कतारों से छुट्टी मिल सकती है। दरअसल, नए नियम के मुताबिक, हर गाड़ी के लिए एक लेन मुकर्र किया गया है और उसको उसी लेन में चलना होगा। अगर वह गाड़ी अपनी लेन से बाहर गया तो उसे जुर्माना देना होगा। आखिर क्या है यह नियम और कितना देना होगा फाइन आइए जानने की कोशिश करते हैं।

क्या है लेन ड्राइविंग नियम

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में बसे अपने लाइन में ही चले और अगर वे लाइन को पार कर दूसरे लाइन में जाते हैं तो उन्हें पांच हजार से दस हजार तक का जुर्माना हो सकता है। आदेश के अनुसार, क्लस्टर बसें, भारी वाहन और डीटीसी बसों पर यह नियम सख्ती से लागू कराए जाएंगे क्योंकि यह देखा गया है कि ये ही गाड़ियां अपनी लाइन पार करने के साथ दूसरी बसों से ओवरटेक भी करती है। यह नियम प्रदूषण को भी ध्यान में रख कर बनाया गया है। नए नियम में यह भी कहा गया है कि भारी वाहन, बस और ट्रक अपनी तय लाइन में ही चलेंगी और फिलहाल यह नियम 15 दिनों के लिए केवल भारी वाहनों पर ही लागू किया गया है। आगे चलकर इसे अन्य गाड़ियों पर भी जल्दी ही लागू किया जाएगा। 

कितना देना होगा जुर्माना

नए नियम के मुताबिक, अगर कोई वाहन अपनी तय लाइन को छोड़ दूसरी लाइन में जाता है या ओवरटेक कर अपनी लाइन बदलता है तो ऐसे में पहली बार उसे पांच हजार का जुर्माना देना होगा। अगर वह इस नियम को दोबारा तोड़ते हुए दिखाई दिया तो उस पर दस हजार का जुर्माना लगेगा। यह नियम सही से लागू हो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस नियम के लागू के होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बसों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली जिसके कारण भारी जाम लग गया था।  

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