लाइव न्यूज़ :

नए चालान नियमों के तहत राज्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य, अब 15 दिन में जारी होगा चालान

By दीप्ती कुमारी | Updated: August 20, 2021 10:10 IST

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने "इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन" के लिए पुराने नियमों में परिवर्तन करते हुए अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रय़ोग करके चालान काटा जाएगा और 15 दिनों के भीतर जारी भी किया जाएगा ।

Open in App
ठळक मुद्देअब यातायात नियमों का पालन न करने पर कटेगा इलेक्ट्रॉनिक चालान, 15 दिन के भीतरराज्यों को उपकरणों का उपयोग कर अधिक आबादी वाले शहर में जारी करना होगा चालानजहां-तहां गाड़ी रोककर खड़े होने पर भी लगेगा चालान

दिल्ली :  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने "इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन" के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है और राज्य एजेंसियों को चालान जारी करने के लिए अब संबंधित इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का उपयोग करने का निर्देश दिया है । नए नियमों के अनुसार, एजेंसियों को अब यातायात नियमों का  उल्लंघन रने वालो को  पंद्रह दिनों के भीतर चालान भेजना होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के भुगतान तक सुरक्षित भी रखना होगा । 

इन उपकरणों का प्रयोग होगा चालान काटना में 

मंत्रालय ने ट्वीट किया, "अपराध की सूचना अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।" नए नियम इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों (स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और किसी भी तरह के उपकरण का उपयोग किया जा सकता है । 

अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में चालान उपकरण से लेना होगा 

मंत्रालय की ओर से कहा गया कि “राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे उपकरणों को एनएच, राज्य राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम या ज्यादा जनसंख्या  वाले गलियारों में रखा जाए । कम से कम 1 मिलियन से अधिक आबादी  वाले 132 प्रमुख शहरों में इसे अनिवार्य रुप से शामिल किया जाए । अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटान तक संग्रहीत किया जाना चाहिए ।

इन नियमों का पालन करना अनिवार्य 

नए नियम के अनुसार अब निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन न चलाने पर, अनिधकृत स्थान पर वाहन रोकने या पार्क करने पर , सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले और पीछे बैठने वाले सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य़ होगा । इन नियमों का पालन नहीं करने पर चालान जारी किया जा सकता है । चालान जारी करने के लिए राज्य एजेंसियों को अपराध और वाहन की लाइसेंस प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण से माप, अपराध की तिथि, समय और स्थान को उजागर करने वाले फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रदान करने होंगे । 

टॅग्स :रोड सेफ्टीनितिन गडकरीCentral Government
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टChhattisgarh: जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत; 3 घायल

भारतसरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट की फीस दस गुना तक बढ़ाई, चेक करें नवीनतम लागत

भारतPension New Rule: पेंशन विभाग का आया नया नियम, अब इन सभी सदस्यों का ब्योरा देना होगा अनिवार्य

कारोबारNew Family Pension Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, फैमिली पेंशन नियमों में बदलाव, 30 नवंबर से पहले ये काम कर लें

भारतकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैसे फायदेमंद है VRS, सरकार की नई गाइडलाइन की ये है बड़ी बातें

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत