हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नए नियम जारी किए, इन शर्तों को पूरा किए बिना नहीं मिलेगी अनुमति

By दीप्ती कुमारी | Updated: August 13, 2021 10:46 IST2021-08-13T10:42:09+5:302021-08-13T10:46:26+5:30

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते मामलों और सकारात्मकता दर के बीच सरकार ने आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आरटी-पीसीआर के 72 घंटे के अंदर वाली नकारात्मक रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है ।

negative covid 19 test report or full vaccination certificate manadatory to visit himachal pradesh from today | हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नए नियम जारी किए, इन शर्तों को पूरा किए बिना नहीं मिलेगी अनुमति

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया

Highlightsहिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए अब वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा अनिवार्यइसके अलावा आरटी-पीसीआर या आरएटी ताजा रिपोर्ट दिखाने पर मिलेगी अनुमति राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और सकारात्मक दर के बाद यह फैसला लिया गया

शिमला : हिमाचल प्रदेश घूमने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है लेकिन शुक्रवार से इस राज्य में जाने वालों के लिए एक   नया नियम जारी किया गया है । इस नियम के अनुसार, केवल उन्हीं लोगों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की अनुमति मिलेगी , जिनके पास पिछले 72 घंटे की आरटी-पीसीआर टेस्ट या फिर पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को ही अनुमति दी जाएगी ।

वैक्सीन सर्टिफिकेट या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य 

मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि राज्य का दौरा करने की इच्छुक सभी व्यक्तियों को अपना कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्र या नकारात्मक आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जमा करनी होगी या आरएटी नकारात्मक रिपोर्ट पिछले  24 घंटे की होनी चाहिए । 

6 अगस्त से पहले जारी आदेश अनुसार पहाड़ी राज्य ने 9 से 17 अगस्त से सावन अष्टमी नवरात्र के दौरान मंदिरों में जाने के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआई रिपोर्ट और पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की  अनुमति दी थी । राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि सक्रिय मामला और सकारात्मकता की दर बढ़ रही है और स्थिति अभी भी निश्चित नहीं है ।

स्कूलों को बंद रखने का आदेश 

 राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि 11-22 अगस्त तक आवासीय स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि  बच्चों को टीका नहीं लगाया गया है ।  हालांकि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में जाना होगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग आवासीय स्कूलों के लिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।"

आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन बसों (राज्य / अनुबंध कैरिज) के अंतर-राज्य, अंतर-जिला और अंतर-जिला आवाजाही को शुक्रवार से 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी ।
 

Web Title: negative covid 19 test report or full vaccination certificate manadatory to visit himachal pradesh from today

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