NEET UG 2024 Row: नीट-यूजी - 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: June 21, 2024 01:45 PM2024-06-21T13:45:15+5:302024-06-21T13:57:45+5:30

NEET UG 2024 को रद्द करने की मांग वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

NEET UG 2024 Row Counseling process will continue Supreme Court refuses to stop | NEET UG 2024 Row: नीट-यूजी - 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया

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Highlightsनीट-यूजी - 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगीसुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कियाएनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है

NEET UG 2024 Row: NEET UG 2024 को रद्द करने की मांग वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को  काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।

इस बीच नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। नीट-यूजी -2024 प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी सिकंदर प्रसाद ने  चार परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्रों की व्यवस्था करने की बात स्वीकार की है। यादवेंदु ने अपने बयान में कहा है कि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर उपलब्ध कराने के बदले प्रत्येक परीक्षार्थी से 40 लाख रुपये की मांग की गई। 

इसके बाद से ही विरोध और तेज है। इससे पहले 18 जून को उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि परीक्षा के आयोजन में किसी की तरफ से यदि ‘0.001 प्रतिशत लापरवाही’ भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह केंद्र एवं एनटीए से जवाब मांगा था। केंद्र तथा एनटीए ने 13 जून को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया था कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 अभ्यर्थियों को दिए गए कृपांक रद्द कर दिए हैं। 

केंद्र ने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों के पास या तो दोबारा परीक्षा देने या नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें दिए गए कृपांकों को छोड़ने का विकल्प होगा। नीट-यूजी परीक्षा पांच मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण इसे चार जून को ही घोषित कर दिया गया। आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सात उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। 

एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जिनमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक ही केंद्र के छह छात्र शामिल हैं। इसके बाद परीक्षा को लेकर संदेह पैदा हो गया। दिल्ली में 10 जून को बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और कथित धांधली की जांच की मांग की। आरोप हैं कि कृपांक की वजह से 67 छात्र परीक्षा में अव्वल आए। नीट-यूजी परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है।
 

Web Title: NEET UG 2024 Row Counseling process will continue Supreme Court refuses to stop

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